रेरा के अधिनियम का पालन न करने पर दो प्रोजेक्ट पर अर्थदण्ड अधिरोपित जमा शुल्क राजसात करने, विक्रय-पत्र के पंजीयन पर रोक तथा घोषित किया था अवैध परियोजना

 

 

बिल्डर द्वारा रेरा के पारित आदेश पर दो लाख राशि का किया अर्थदण्ड जमा

 

 

 

खबर नेशन / Khabar Nation

 भोपाल-   बिल्डर द्वारा दो अलग-अलग प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी समय पर नहीं देने तथा रेरा अधिनियम का उल्लंघन करने पर म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के पारित आदेश का पालन करते हुए कुल 2 लाख रूपये राशि के अर्थदण्ड को जमा कराया गया है। संप्रवर्तक के प्रतिनिधि ने प्राधिकरण में अपनी दो परियोजनाओं के अधिरोपित अर्थदण्ड की 1,00,000-1,00,000 मान्य से कुल 2 लाख रूपये राशि के चेक जमा कर आवेदन प्रस्तुत कर सूचित किया की रेरा के आदेश का पालन करते हुए उनकी दोनों परियोजनाओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर दिये गये है।

 

 

 

      प्राधिकरण ने संप्रवर्तक श्री विनायक सिटी, राजगढ़ की परियोजना शिवधाम, खिलचीपुर जिला राजगढ़ तथा मंगल सिटी, तहसील कन्नौज, जिला देवास का पंजीयन न होने तथा रेरा अधिनियम के पालन नही करने और अधिनियम की धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोनों प्रोजेक्ट पर एक-एक लाख रूपये मान्य से कुल दो लाख रूपये राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया था। साथ ही संप्रवर्तक द्वारा जमा शुल्क राजसात करने के साथ ही प्रोजेक्ट में सम्पत्ति के विक्रय-पत्र के पंजीयन करने पर भी रोक लगाई गई थी। संप्रवर्तक किसी अन्य प्रोजेक्ट के नाम से आंवटियों को गुमराह न कर सके। इसके लिये संप्रवर्तक का नाम भी डिफाल्टर प्रमोटर की श्रेणी में रखा गया था। पंजीयन न होने से प्रोजेक्ट को अवैध परियोजना भी घोषित किया गया था।

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