मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग की अनुशंसाऐं

Khabar Nation

भोपाल

आयोग की अनुशंसा पर आवेदक को मिला चार लाख रूपये का भुगतान

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर आवेदक को भविष्य निधि राशि के त्रुटिपूर्ण भुगतान 4,00,327/-रूपये की राशि प्रदान किये जाना है।
 मामला जबलपुर जिले का है। आयोग के प्रकरण क्र. 0952/जबलपुर/2022 के अनुसार दिनांक 08.02.2022 को रामबाबू विश्वकर्मा उपयंत्री (से.नि.) ने अपनी भविष्य निधि राशि के त्रुटिपूर्ण भुगतान की त्रुटि सुधार कर संशोधित राशि भुगतान हेतु दिये गये आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर शेष भुगतान कराने की शिकायत आयोग में की थी। आयोग ने शिकायत दर्ज कर कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंडला से प्रतिवेदन मांगा। कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त, जिसके अनुसार कार्यपालन यंत्री द्वारा गणना पत्रक महालेखाकार (लेख एवं हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश भोपाल को भेजा था, जिसके अवलोकन से आवेदक को वर्ष 1996-97 में देयक 40,000/- रूपये की राशि जो कि अधिक काट ली गई थी पर 28 वर्षाें का चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष जोड़ते हुए अब यह राशि गणना अनुसार 4,00,327/- रूपये का भुगतान आवेदक रामबाबू विश्वकर्मा को दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

मृतक बंदी के वैध वारिसों को मिला पांच लाख रूपये का भुगतान

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर मृतक बंदी के वैध वारिसों को पंाच लाख रूपये मुआवजा राशि का भुगतान हो गया है।
 मामला ग्वालियर जिले का है। आयोग के प्रकरण क्र. 6121/ग्वालियर/2020 के अनुसार दंडित बंदी कामता उर्फ कमलकान्त पुत्र आयोध्या प्रसाद शर्मा की उपचार के दौरान दिनांक 12.10.2020 को मृत्यु हो गई थी। माननीय आयोग द्वारा अनुशंसा करने करने पर मृतक दंडित बंदी कामता उर्फ कमलकान्त पुत्र अयोध्या प्रसाद शर्मा के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकर राशि 5,00,000/- दिनांक 31.10.2023 को ई-पैमेन्ट के माध्यम से भुगतान किया गया है।
 

मृतकों के वैध वारिसों को मिला चार-चार लाख रूपयों का भुगतान

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर मृतकों के वैध वारिसों को आर्थिक मुआवजा राशि चार-चार लाख रूपये का भुगतान हो गया है। 
मामला रायसेन जिले का है। आयोग के प्रकरण क्र. 2055/रायसेन/2023 के अनुसार दिनांक 21.03.2023 को ’’कंनहीजमते ंिसस पदजव ूमसस कंक कपअमे जव ेंअम जीमउ ंसस 3 कपमश्श् जोकि एक दैनिक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। आयोग द्वारा खबर पर संज्ञान लिया गया था। आयोग ने मामला दर्ज कर लिया और कलेक्टर, रायसेन से जवाब-तलब किया। आयोग ने मामले की निरंतर सुनवाई की। कलेक्टर, देवास से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसके अनुसार तीनों मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। उक्त घटना के संबंध में ग्राम पंचायत खमरिया तहसील नई गढ़िया क्षेत्रान्तर्गत अधिकांश कुंओं की बाउण्ड्री व जाली या बाडी से कुओं को ढकने की कार्यवाही भी की जा चुकी है।

मृतक के वैध उत्तराधिकारी को मिला चार लाख रूपये का भुगतान


मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अनुशंसा करने पर मृतक बच्चे के वैध वारिस को चार लाख रूपये मुआवजा राशि का भुगतान हो गया है। मामला शजापुर जिले का है। आयोग के प्रकरण क्र. 6050/शाजापुर/2023 के अनुसार दिनांक 05.08.2023 को ’’बिस्तर पर बच्चे को सांप ने डसा, मौत’’ शीर्षक, जोकि एक दैनिक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। आयोग द्वारा खबर पर संज्ञान लिया गया था। आयोग ने मामला दर्ज कर लिया और कलेक्टर, देवास से जवाब-तलब किया। आयोग ने मामले की निरंतर सुनवाई की। कलेक्टर, देवास से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार मृतक बच्चे अंकुश पिता अर्जुन गोस्वामी आयु 05 वर्ष को दिनांक 03.08.2023 को रात्रि में घर के अंदर सांप के काट लेने से मृत्यु हो जाने पर मृतक के वैध उत्तराधिकारी पिता अर्जुन गोस्वामी को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

आयोग के हस्तक्षेप पर छात्र का हुआ तत्काल समुचित इलाज

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा हस्तक्षेप करने पर छात्रावास मे रहने वाला छात्र आयुष का तत्काल समुचित इलाज कराया गया एवं साथ ही घटना की पुनरावृत्ति न हो तत्संबंध में समस्त अधीक्षकों को विघुत उपकरण ठीक कराये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
 मामला सीहोर जिले का है। आयोग के प्रकरण क्रं 5442/सीहोर/2023 के ’’छात्रावास में सो रहे छात्र के उपर गिरा पंखा’’ एक दैनिक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई थी। आयोग द्वारा खबर पर संज्ञान लिया गया था। आयोग ने मामला दर्ज कर लिया और कलेक्टर, सीहोर से जवाब-तलब किया। आयोग ने मामले की निरंतर सुनवाई की। कलेक्टर, सीहोर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार छात्र आयुष के उपर पंखा गिरने से उसे गंभीर चोटे आई थी। जिसे तत्काल समुचित इलाज कराया गया था एवं घटना की पुनरावृत्ति न हो तत्संबंध में समरत अधीक्षकों को विद्युत उपकरण ठीक कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

Share:


Related Articles


Leave a Comment