प्रगतिरत प्रोजेक्ट का विलम्ब शुल्क सहित पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर
भोपाल। सभी ऐसे सम्पवर्तक, जिन्होंने अब तक प्रगतिरत (ऑन गोइंग) प्रोजेक्ट्स का पंजीयन रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के तहत नहीं करवाया हैं, वे अब 31 दिसम्बर, 2017 तक विलम्ब शुल्क सहित पंजीयन करवा सकते हैं। इस तारीख तक पंजीयन नहीं कराने वाले प्रोजेक्ट के सम्पर्वतकों के विरुद्ध भू-सम्पदा अधिनियम-2016 के अंतर्गत उचित वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय हैं कि भू-सम्पदा (विनियम और विकास) अधिनियम-2016 की धारा-3 के अंतर्गत प्लानिंग क्षेत्रों के प्रगतिरत प्रोजेक्ट के पंजीयन के लिए 31 जुलाई, 2017 तथा नॉन प्लानिंग क्षेत्रों की प्रचलित परियोजनाओं के लिए 6 अक्टूबर, 2017 अंतिम तिथियाँ निर्धारित की गई थीं। निर्धारित समय-सीमा के बाद पंजीयन के लिए प्राप्त होने वाले प्रोजेक्ट के आवेदनों को विलम्ब शुल्क सहित स्वीकार करने की व्यवस्था की गई थी, जिसे प्राधिकरण द्वारा 31 दिसम्बर से समाप्त किए जाने का निर्णय लिया हैं। (खबरनेशन / Khabarnation)
प्रगतिरत प्रोजेक्ट का विलम्ब शुल्क सहित पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर