जीतू पटवारी- राजेन्द्र सिंह अदालत से बरी
पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह पर भ्रष्ट्राचार का और पटवारी पर शासकीय कार्य में दखल का था मामला
खबर नेशन / Khabar Nation
मध्यप्रदेश के जनप्रतिनिधियों के लिए बनाई गई विशेष अदालत ने दो अलग-अलग प्रकरण में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी को दोषमुक्त करार दिया है । दोनों पर भाजपा शासनकाल के दौरान प्रकरण दर्ज किए गए थे ।
गौरतलब है कि मेसर्स न्यू प्रिसिजन इंडिया लिमिटेड देवास की कम्पनी की जमीन को लेकर परिवाद लगाया गया था ।ई ओ डब्ल्यू का अप क्र/2/2008 धारा / 420, 467, 468, 471, 120 बी भा द बि तथा 13(1)13(2) एवं 15 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किए गए थे ।
इस मामले में ई ओ डब्ल्यू (शासन)विरुद्ध शंकर काम्बले , राजेंद्र सिंह (पूर्व विधान सभा उपाध्यक्ष) एवं अन्य के खिलाफ 23नवबंर 2009 को चालान पेश किया गया था ।
4 जून 2018 को यह प्रकरण जिला न्यायालय भोपाल के बिशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह के कोर्ट में पेश किया गया।
विशेष न्यायाधीश (एम पी/एम एल ए) सुरेश सिंह की कोर्ट से इस प्रकरण में राजेंद्र सिंह को दोषमुक्त किया गया है ।
इसी प्रकार उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफआर पी एफ महू (इंदौर) ने शासकीय कार्य में दखल देने का मामला दर्ज किया था ।क अपराध क्र/ 156/14 आर पी एफ बिरुद्ध जीतू पटवारी (मंत्री) एवं अन्य चार
धारा/145 बी, 147, 174 ए , रेल अधिनियम का मामला था ।
इस प्रकरण में दिनांक 1अक्टूबर 2014 को चालान पेश किया गया था
दिनांक 5 सितंबर 18 को यह प्रकरण जिला न्यायालय भोपाल के बिशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की कोर्ट में आया था ।
रेल रोको आंदोलन में जीतू पटवारी सहित सभी को कल दोषमुक्त करार दिया गया ।