तीन तलाक के विरुद्ध अध्यादेश मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा : राकेश सिंह

राजनीति Sep 19, 2018

खबरनेशन/Khabarnation  
भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद राकेश सिंह ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाने वाला अध्यादेश पारित कर मुस्लिम बहनो के लिए बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवच दिया है।

                यह अध्यादेश तलाक से भयभीत रहने वाली मुस्लिम बहनों की पारिवारिक हैसियत को भी बढ़ाएगा। राकेश सिंह ने इस अध्यादेश के लिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और समूची सरकार को धन्यवाद दिया है, वहीं मुस्लिम बहनों को भी उनके जीवन में आने वाले क्रांतिकारी सुखद परिवर्तन के लिए बधाई दी है। राकेश सिंह ने कहा है कि इस अध्यादेश के तहत मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक की तरह ही प्रावधान होंगे। इस बिल को दिसंबर में लोकसभा में पारित कर दिया गया था, लेकिन महिला सम्मान और समानता की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले राजनीतिक दलों ने राज्यसभा में हमारा संख्या बल कम होने के कारण इस पर हंगामा किया और बिल पर बहस नहीं होने दी। उल्लेखनीय है कि ज्यादातर राज्यों ने भी केंद्र सरकार के तीन तलाक बिल का समर्थन किया है। इस अध्यादेश के बाद अब किसी भी मुस्लिम महिला को तीन बार तलाक तलाक तलाक बोलकर अनाथ का जीवन जीने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। ऐसा करना अब दंडनीय अपराध होगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक टेलिफोनिक या लिखित रूप से भी एक बार में तीन तलाक बोलकर अब किसी महिला को पीड़ा नहीं पहुंचा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा तीन तलाक के खिलाफ उठाई गई जोरदार आवाज में छिपे दर्द को समझा और अंततः आज अध्यादेश पारित कर दिया।

                राकेश सिंह ने कहा कि मैं आज उन मुस्लिम महिलाओं को भी बधाई देना चाहता हूं जिनकी पहल से आज यह क्रांतिकारी निर्णय हो सका है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का यही मूल मंत्र है -सबका साथ सबका विकास। इसलिए चाहे महिलाएं किसी भी धर्म की हो, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। सरकार का यह निर्णय मातृशक्ति के प्रति सम्वेदनाओं से भरा हुआ निर्णय है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है।

 

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