राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत के दबाव में सागर कलेक्टर भूमि आवंटन नियम प्रक्रिया को कर रहे अनदेखा
गोविंद राजपूत की पत्नी खोल रही है आवंटित होने वाली 10 हेक्टेयर भूमि पर विश्वविद्यालय
खबर नेशन / Khabar Nation
मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की धर्मपत्नी श्रीमती सविता राजपूत के विश्वविद्यालय के लिए कलेक्टर सागर दीपक सिंह भूमि आवंटन नियम प्रक्रिया को अनदेखा कर रहे हैं । गौरतलब है कि राजस्व मंत्री राजपूत की धर्मपत्नी ज्ञानवीर सेवा समिति की अध्यक्ष हैं । इसी के साथ ही राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत नैतिक, संवैधानिक और विधिक अधिकारों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं ।
गौरतलब है कि न्यायालय तहसीलदार सागर द्वारा 29-08-2020 को एक इश्तहार जारी किया गया है । जिसमें उल्लेख है कि राजस्व प्रकरण बी-121/2020-2021 ग्राम अर्जनी, पटवारी हल्का नंबर 53 राजस्व निरीक्षक मण्डल सागर एक के माध्यम से खसरा नंबर 115 रकबा 22.700 हेक्टेयर में से 10 हेक्टेयर भूमि आवेदिका श्रीमति सविता राजपूत पत्नि गोविंद सिंह राजपूत निवासी मधुकर शाह वार्ड सागर द्वारा आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष पेश किया है । इस इश्तहार के माध्यम से उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15-09-2020 तक वह अपनी आपत्ति स्वयं या मान्य अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित भी किया गया था ।
तहसीलदार सागर द्वारा जारी विज्ञापन भोपाल से प्रकाशित एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया । सामान्यतः उक्त विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना था । इसी के साथ ही उक्त विज्ञापन जानबूझकर पेशी दिनांक से दो दिन पहले 13-09-2020 को भोपाल के समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया । जिससे इसकी सूचना आम जनता तक ना पहुंच सकें ।
विधिक विशेषज्ञों के अनुसार यह कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इंकार करने वाला प्रतीत होता है ।
जब इस संबंध में सागर जिलाधीश दीपक सिंह से दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है । मैं जानकारी लेकर ही इस पर कुछ बता सकूंगा ।