पीड़ित को 1,00,000 (एक लाख) रूपये की क्षतिपूर्ति की जाये
भोपाल, गुरूवार पांच अक्टूबर 2023
खबर नेशन/ Khabar Nation
आयोग की अनुशंसा
पीड़ित को 1,00,000 (एक लाख) रूपये की क्षतिपूर्ति की जाये
मप्र मानव अधिकार आयोग द्वारा जिला चिकित्सालय खण्डवा के टी.बी. वार्ड में पदस्थ नर्सिंग आफिसर द्वारा मरीज के लिये लगे आक्सीजन का फ्लो बढ़ाने से फ्लोमीटर फटने व उससे मरीज की आॅख में कांच का टुकाड़ा घुस जाने के मामले में आयोग ने प्रकरण क्र. 0064/खण्डवा/2023 दिनांक 03.012023 को पंजीबद्ध कर जाॅच शुरू की।
आयोग द्वारा जांच में आई स्थितियों तथा विवेचना के आधार पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अन्तर्गत अनुंशसा राज्य शासन को की गई, कि आवेदक श्री मोईन शाह पिता सुल्तान शाह, निवासी पदम कंुड वार्ड, इन्द्रा कम्पाउण्ड, खण्डवा को राज्य शासन द्वारा रूपये 1,00,000/- (एक लाख) की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान एक माह में करे। आयोग ने यह भी अनुशंसा की है कि प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालयों में मरीजों की चिकित्सा हेतु उपलब्ध उपकरणों का उपयोग, प्रशिक्षित स्टाॅफ द्वारा ही किया जाये, जिससे कोई अप्रिय घटना घटित न हो, ऐसे निर्देश जारी किये जायें।
सबसे बड़ा सर्वे :
मध्यप्रदेश का सबसे भ्रष्ट मंत्री कौन?
जवाब देगी जनता
मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में संभावित हैं। विपक्षी दल कांग्रेस मध्यप्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहा है। खबर नेशन यह नहीं कहता कि सभी मंत्री भ्रष्ट हैं।
जनता जनार्दन भी कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार का शिकार हुई है। आखिर क्या है वस्तु स्थिति?
कौन है मध्यप्रदेश का भ्रष्ट मंत्री?
जनता फैसला करेगी।
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गौरव चतुर्वेदी
खबर नेशन
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