बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित होगी

दुराचारियों को सख्त सजा दिये जाने के अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता ऐलकर ने छोटी बच्चियों से दुराचार करने वालों को कठोरतम दंड दिये जाने के लिए आपराधिक काननू (संशोधन) अधिनियम 2018 की मंजूरी को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे दुराचारियों को सख्त सबक मिलेगा। ऐलकर ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस तरह का वैधानिक कवच देने के लिए पहले ही विधेयक पारित करके अनुकरणीय कार्य किया हैं। अध्यादेश की स्वीकृति से 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को फासी की सजा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम-2018 के अनुसार ऐसे मामलों से निपटने के लिए नई त्वरित अदालतें गठित की जायेंगी और सभी पुलिस थानों एवं अस्पतालों को दुष्कर्म मामलों की जांच के लिए विशेष फाॅरेन्सिक किट उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसे प्रकरण में जांच का काम निर्धारित अल्प समय में पूरा करने के साथ मामले का निराकण भी समयावधि में करना पड़ेगा।

ऐलकर ने कहा कि अध्यादेश की मंजूरी से दुष्कर्म के मामलों में सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की शक्तियां बढ़ेंगी। साथ ही बच्चियों एवं महिलाओं को ऐसे मामले में जल्द न्याय मिलेगा। (खबरनेशन / Khabarnation)

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