नरोत्तम मिश्रा नहीं लड़ पाएँगे विधानसभा चुनाव

 

चुनाव आयोग की नजर में अयोग्य

खबर नेशन 

मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा आगामी विधानसभा चुनाव 2018 नहीं लड़ सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अयोग्य प्रत्याशियों की सूची में डॉ नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल हैं। आयोग ने उक्त सूची 3 अक्टूबर 2018 को अपनी बेवसाइट पर अपडेट की है।
गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ विधानसभा चुनाव 2008 में पेड न्यूज को लेकर की गई एक शिकायत के चलते चुनाव आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित किया था। इस मामले को लेकर श्री मिश्रा उच्चत्तम न्यायालय तक गए थे। जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर उच्च न्यायालय ने स्थगन दे रखा है। न्यायालय के स्थगन के बाद भी चुनाव आयोग की सूची में डॉ नरोत्तम मिश्रा का नाम शामिल होना राजनैतिक हलकों में हतप्रभ करने वाला माना जा रहा है।
चुनाव आयोग के. पत्र क्रमांक 116/ECI /EEM/ CEMS-1/FUN/DISQ/2018-III DATED:3oct,2018 के अनुसार MP-146 , 22-Datiya पर शामिल दिनाँक 23-06-2017 से 23-06-2020 तक के लिए आयोग ने अयोग्य घोषित किया है।

संशोधित

*भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने से अयोग्य प्रत्याशियों की सूची से आज देर शाम मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का नाम हटा दिया है। गौरतलब है कि शाम पांच बजे तक श्री मिश्रा का नाम सूची में था। भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में जानकारी आने के बाद नाम हटा दिया गया। अब आगामी विधानसभा चुनाव डॉ नरोत्तम मिश्रा लड़ सकते हैं ।*

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