मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा दो मामलों में संज्ञान

खबर नेशन / Khabar Nation

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने मानव अधिकार हनन से जुड़े दो मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।
सब इंस्पेक्टर ने महिला, दो नाबालिगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा
आयोग ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल से मांगा जवाब

भोपाल शहर के आयोध्या नगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर विनोद पंथी एक बार फिर चर्चा में है। ड्यूटी पूरी करने के बाद 18 सितम्बर की रात 12 बजे के आसपास जब वे बजरिया थाना अंतर्गत मनवा शादी हॅाल के पास अपने घर पहुंचे, तो मौके पर कुछ युवक बर्थडे केक काटकर हल्ला कर रहे थे। पंथी ने उन्हें रोकने के लिए फटकार लगाई, तो नाबालिग युवकों की मां तरन्नुम खान एवं उसके परिजन मौके पर आ गए। दोनों पक्षों में जमकर वाद-विवाद होने लगा। इस घटना के बाद सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें सब इंस्पेक्टर विनोद पंथी तरन्नुम खान एवं उसके दोनों नाबालिगों को खदेड़कर पीटते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने तरन्नुम खान और उसके नाबालिग बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तरन्नुम खान ने भी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत लिखवाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर, भोपाल से एक माह में जवाब मांगा है।

दलित मूक-बधिर छात्रा के खाने की थाली नहीं उठाने पर शिक्षक ने दिया धक्का, टूटे हाथ
आयोग ने एसपी रूरल, भोपाल व कलेक्टर, भोपाल से दो सप्ताह में मांगा जवाब

भोपाल से करीब तीस किमी दूर तहसील बैरसिया थाना इलाके के ग्राम गोडीपुरा के सरकारी स्कूल में दलित मूक-बधिर छात्रा ने अपने खाने की थाली खुद नहीं उठाई, तो उसकी टीचर ने उसे तेज धक्का दे दिया। जिससे बच्ची नीचे गिरी और उसका हाथ टूट गया। बच्ची के माता-पिता थाने पहुंचे, तो उन्हें चलता कर शिकायत के करीब चार दिन बाद सीएम हेल्पलाईन में शिकायत करने के बाद ही संबंधित शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक (रूरल), भोपाल, कलेक्टर भोपाल एवं जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

मप्र मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने पर आवेदक को मिले चार लाख रूपये
मप्र मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने पर मंदसौर जिले के ग्राम मकडावन, तहसील शामगढ़ निवासी आवेदक दशरथ व उसकी पुत्री यशोदा को चार लाख रूपये मिल गये हैं। आवेदक दशरथ पिता बालूसिंह ने आयोग में 15 जनवरी 2021 को आवेदन लगाया था कि उसकी पत्नी विष्णुकुंवर की छह अक्टूबर 2020 को कुएं मे गिरकर दुर्घटनावश हुई मृत्यु के बाद राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत की थी।
शिकायत मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्र. 0875/मंदसौर/2021 दर्जकर कलेक्टर, मंदसौर से प्रतिवेदन मांगा था। आयोग ने मामले की निरंतर सुनवाई की। इस पर कलेक्टर, मंदसौर द्वारा आवेदक को उक्त सहायता राशि जारी कर दी गयी। आवेदक दशरथ ने स्वयं आयोग को इस बात की लिखित पुष्टि दी है कि उसकी दिवंगत पत्नी की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर राज्य शासन की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) सहायता योजना के तहत उसकी पुत्री यशोदा व स्वयं उसके संयुक्त बैंक खाते में जमा होकर प्राप्त हो गये हैं। चूंकि आवेदक को सहायता राशि मिल चुकी है, इसलिये आयोग में अब यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। 

 

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