बलात्कार का आरोपी रहेगा सलाखों के पीछे वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई सुनवाई

 

अर्पित उपाध्याय/खबर नेशन/ Khabar Nation

 

 

विदिशा। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के अधीन विशेष सत्र न्यायाधीश प्रतिष्ठा अवस्थी ने आरोपी गुटई महाराज उर्फ गोरेलाल की जमानत याचिका खारिज कर उसे जेल भेजा। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा गौतम द्वारा जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया गया। मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल ने बताया कि आरोपी गुटई उर्फ गारेलाल द्वारा पीडि़ता को अपने कमरे में ले जाकर एवं अन्य दो लड़कों के साथ मिलकर अवयस्क पीडि़ता के साथ सामूहिक रूप से गलत काम किया तथा आरोपी गुटई के द्वारा पीडि़ता के साथ कई बार गलत काम किया गया। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस थाना सिविल लाईन विदिशा के द्वारा विभिनन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। शासन की ओर से प्रतिभा गौतम ने जमानत आवेदन का मोखिक विरोध किया। जिन तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा आरोपी गुटई महाराज की जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।

Share:


Related Articles


Leave a Comment