बाल सुधार केन्द्र में किशोर बंदी की मौत

खबर नेशन / Khabar Nation

मृतक किशोर बंदी के पिता को पांच लाख रू. अदा करें आयोग ने की अनुशंसा

टीकमगढ़ जिले में संचालित श्रेया बाल सुधार केन्द्र में चारित्रिक सुधार के लिये रखे गये एक किशोर बंदी द्वारा आत्महत्या कर लेने से उसकी मृत्यु हो जाने के मामले में मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने एक अहम अनुशंसा की है। आयोग ने राज्य शासन से कहा है कि मृतक किशोर बंदी के उत्तराधिकारी (पिता) को पांच लाख रूपये यथाशीघ्र अदा किये जायें।

उल्लेखनीय है कि आयोग में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 6643/टीकमगढ़/2020 के अनुसार श्रेया बाल सुधार गृहए टीकमगढ़ में रखे गये किशोर बालक द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को फांसी लगाकर की गई आत्महत्या के संबंध में संस्था/संस्थाकर्मी की अभिरक्षा प्रबंधन में घोर उपेक्षा के कारण राज्य शासन पांच लाख रूपये क्षतिपूर्ति राशि मृतक किशोर बंदी के पिता गोविन्द विश्वकर्मा (निवासी-खरगापुर, जिला टीकमगढ़) को यथाशीघ्र अदा करे, क्योंकि बाल सुधार केन्द्र की घोर उपेक्षा के कारण मृतक के जीवन जीने के मौलिक/मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ। अनुशंसा में आयोग ने यह भी कहा है कि मध्यप्रदेश शासन बालकों को अभिरक्षा में रखने वाली ऐसी संस्थाओं में और प्रभावी रूप से बालकों की देखभाल और सुरक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे और उनका कठोरता से पालन भी सुनिश्चित कराये, जिससे धारा-55, दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्पष्ट देखभाल और सुरक्षा संबंधी वैधानिक प्रावधानों का पूर्णतः पालन हो सके।

 

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