गौ-हत्या को लेकर हुए दंगे के आरोपी सात साल बाद दोषमुक्त

 

अंकुश विश्वकर्मा हरदा / खबर नेशन / Khabar Nation

हरदा।  गौ हत्या के नाम पर लगभग 7 वर्ष पूर्व  छीपाबड़ में हुए दंगे के सभी आरोपियों को  न्यायालय द्वारा  दोषमुक्त करार दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 19 सितंबर 2013 को गाय काटने की बात को लेकर हुए विवाद पर दंगा भड़क गया था।  तोड़फोड़, मारपीट, आगजनी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा खिरकिया व छीपाबड़ दोनों ही स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस मामले में थाना छीपाबड़ में अपराध क्रमांक 218/2013 अंतर्गत धारा 147/34, 452, 436, 323, 325, 149/34 भारतीय दंड विधान के मामले दर्ज किए गए थे। सत्र प्रकरण क्रमांक 13/2014 में 20 अगस्त 2020 को न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी अरूण श्रीवास्तव ने आरोपीगण को दोषमुक्त करार दिया।
यह थे आरोपी - रवि पासी,रानू तिवारी,  मनोज गयाप्रसाद, हेमराज, नर्मदेश, भरत जयनारायण,रिंकू उर्फ राजकुमार अनोखीलाल, नितिन रामचरण,संजू रामाधार, सुभाष लक्ष्मीनारायण
सुरेन्द्र टाइगर, दुर्गाप्रसाद निर्भयदास

*इन्होंने की पेरवी*
इस मामले में आरोपीगण की और से पैरवी प्रकाश टाँक, चेतन पटेल, रामौतार गहलोत, शंकरसिह राजपूत, राहुल करवाल अधिवक्ता गण ने की।

Share:


Related Articles


Leave a Comment