चाय की दुकान अतिक्रमण अधिकारी द्वारा तोड़ी गयी

खबर नेशन / Khabar Nation
जेसीबी व बुलडोजर चलाकर घर गिराया गया
आवेदिका कनीजा बी की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान
कलेक्टर, एडिशनल सीपी व नगर निगम आयुक्त से नौ सितम्बर तक मांगा जवाब

भोपाल:
मप्र मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन को 30 अगस्त 2022 को आवेदिका कनीजा बी पत्नी स्व. बन्ने बेग व अन्य का एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन में शिकायतकर्ताओं द्वारा न्यू मार्केट में उसके पुत्र की चाय की दुकान को नगर निगम भोपाल के अतिक्रमण अधिकारी द्वारा तोड़ दिये जाने एवं सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जबरन झूठा केस लगाकर फुटपाथ पर माल बेचने वालों का माल उठाकर जब्त कर लेने, मनमाने तरीके से एक-एक हजार रूपये की चालान की रसीदें काटने, निगम अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण अधिनियम, 2017 का पालन नहीं करने तथा जेसीबी व बुलडोजर लगाकर घर गिरा देने की शिकायत की गयी। शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग से संबंधित अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने व उन्हें मुआवजा दिलाये जाने का अनुरोध किया गया। शिकायत मिलते ही आयोग ने तत्काल प्रकरण क्रमांक 5748/भोपाल/2022, दि. 30 अगस्त 2022 दर्ज कर लिया। मामले में आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने कलेक्टर भोपाल, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (नगरीय) भोपाल एवं आयुक्त, नगर निगम भोपाल से अनिवार्यतः नौ सितम्बर 2022 तक तथ्यात्मक जवाब मांगा है।

 

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