मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा दो मामलों में संज्ञान

खबर नेशन / Khabar Nation
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने मानव अधिकार हनन से जुड़े दो मामलों में संज्ञान लेकर संबंधितों से जवाब मांगा है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खजुराहो में समय पर नहीं पहुंचते डाॅक्टर्स

आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं मामले की जांच करायें, तीन सप्ताह में रिपोर्ट भेजें

मप्र की विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ डाॅक्टर्स का अपनी ड्यूटी के प्रति घोर गैर-जिम्मेदाराना रवैया लगातार जारी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खजुराहो में पदस्थ डाॅक्टर 24 अगस्त की सुबह 10ः05 बजे तक भी अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे और उनकी कुर्सी भी खाली पड़ी रहीं। जबकि फिलहाल संक्रामक बीमारियों का सीजन चल रहा है, जिससे सुबह से ही बड़ी संख्या में मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंच जाते हैं। इसी दौरान अस्पताल में पास के आदिवासी गांव कुन्दरपुरा से श्रीमती कुमर पत्नी राहुल आदिवासी के रूप में जहरखुरानी की मरीज अस्पताल पहुंची। उसे अगर समय पर डाॅक्टर्स द्वारा समुचित उपचार नहीं मिलता, तो उसकी हालत बिगड़ सकती थी। अस्पताल में पदस्थ डाॅक्टर्स के फैमिली क्वार्टर अस्पताल के नजदीक ही बने हैं, जहां कुछ कदम की ही दूरी है, जबकि इनमें से एक डाॅक्टर का प्रायवेट क्लीनिक सुबह नौ बजे ही खुल जाता है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मप्र शासन, भोपाल से मामलेे की जांच कराकर तीन सप्ताह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है।  

मंदिर के सामने से गुजरने पर दलित लड़की को पीटा
एसपी खंडवा तीन सप्ताह में रिपोर्ट भेजें
साथ ही पीडिता की मेडिकल/इंज्युरी रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति भी भेजें

मप्र के खंडवा जिले में मंदिर के सामने से निकलने पर नौ लोगों ने 15 साल की दलित लड़की को बुरी तरह से पीट दिया। महिला और पुरूष उस पर सामूहिक रूप से टूट पड़े। लात-घूसों से इतना मारा कि  उसकी पसलियों में गंभीर चोट आ गई। लड़की का जिले के खालवा के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना बीते 19 अगस्त (जन्माष्टमी के दिन) की है। पुलिस ने नौ आरोपियों पर केस दर्ज किया है। इसमें छह महिलायें हैं। सभी आरोपियों को थाने से जमानत मिल चुकी है। मामले में संज्ञान लेकर मप्र मानव अधिकार आयोग ने पुलिस अधीक्षक, खण्डवा से तीन सप्ताह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक से यह भी कहा है कि पीडिता की मेडिकल/इंज्युरी रिपोर्ट, एफआईआर की प्रति भी प्रतिवेदन के साथ ही भेजें।

 

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