भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों द्वारा किये जा रहे खर्च को चुनाव खर्च में जोड़ा जावे

एक विचार Aug 25, 2023

चुनाव आयोग भाजपा के घोषित उम्मीदवारों के खर्चों को चुनाव खर्च में जोड़े

सभी दलों के उम्मीदवारों को  समान खर्च की गारंटी दे आयोगरू भूपेन्द्र गुप्ता

भोपाल  अगस्त2023

खबर नेशन/ Khabar Nation

प्रदेश कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन से मांग की है कि भाजपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों द्वारा किये जा रहे खर्च को चुनाव खर्च में जोड़ा जावे।

गुप्ता ने चुनाव आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/98-च्स्छ-प्प् दिनांक 15.9.1998 के परिप्रेक्ष्य में मांग करते हुए कहा कि भाजपा एक सत्ताधारी पार्टी है और भाजपा के संविधान के मुताबिक वे पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा घोषित उम्मीदवार हैं।उनकी समस्त गतिविधियों चुनाव सापेक्ष हैं एवं उनके क्षेत्र में घोषित किये जाने वाले हितलाभ चुनाव में उनके उम्मीदवार को बल देने के लिये शासकीय धन से किये जा रहे हैं जबकि यह आचार संहिता के बाद उम्मीदवार घोषित होने पर संभव नहीं होता ।

गुप्ता ने कहा कि संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून प्रत्येक दल के प्रत्येक उम्मीदवार को समान अवसर,समान प्लेयिंग फील्ड उपलब्ध कराने की गारंटी देता है,भाजपा के इस फैसले से इसकी अवहेलना हो रही है।

गुप्ता ने आयोग को बताया कि सरकार घोषित उम्मीदवारों के क्षेत्र में नयी नयी घोषणायें कर माडल कोड आफ कंडक्ट के प्रावधानों के प्रतिबंधों से बचाव कर रही है जिसकी कीमत पब्लिक एक्सचेकर से चुकायी जायेगी।

गुप्ता ने कहा कि  जनप्रतिनिधित्व कानून के चौप्टर पांच धारा 77 के अनुपालन में आयोग इन उम्मीदवारों के कार्यक्रमों के खर्च चुनाव खर्च म़े जोडने हेतु निर्देशित करे।

गुप्ता ने कहा कि भाजपा का यह फैसला माडल कोड आफ कंडक्ट की आंख में धूल झोंककर चुनाव प्रभावित करने का कुटिल प्रयास है।जिससे धनबल के दुरुपयोग का लाभ सत्ताधारी दल भाजपा उठाना चाहती है तथा आचार संहिता के उल्लंघन के अपराध से बचना चाहती है।

गुप्ता ने आयोग से मांग की कि भाजपा के पंजीकृत संविधान के अनुसार उसकी केनद्रीय चुनाव समिति से घोषित उम्मीदवार ही उनका अधिकृत प्रत्याशी (नामिनेटेड)होता है अतः उनके समस्त चुनावी गतिविधियों पर होने वाले खर्चेचुनाव खर्च की परिधि मे आते हैं।चूंकि सरकार का दायित्व है कि वह समस्त नागरिकों पर एक समान दृष्टि रखे और समान हितलाभ सुनिश्चित करे, जिसका उल्लंघन हो रहा है। जिसे रोकना चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार में है।

गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से विधिक मार्गदर्शन प्राप्त कर उचित फैसला करने हेतु आश्वस्त किया है।

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गौरव चतुर्वेदी

खबर नेशन

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