भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से राहुल गांधी की शिकायत

राहुल गांधी पर हो संविधान की अवमानना की कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष ने की चुनाव आयोग से मांग

 KHABAR NATION

भोपाल 

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित शिकायत सौंपकर कांग्रेस नेता एवं स्टार प्रचारक राहुल गांधी के खिलाफ संविधान की अवमानना की कार्रवाई किए जाने की मांग की है। श्री शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि भिंड संसदीय क्षेत्र में आयोजित सभा के दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ देश के संविधान का अपमान किया है, बल्कि लोगों को भ्रमित करके, उकसाकर हिंसा और अराजकता भड़काने का प्रयास भी किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी ने अपनी सभा के दौरान हाथ में भारतीय संविधान की प्रति लेकर उसे लहराया। उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने और उनके अलग-अलग एमपी ने मन बना लिया है कि अगर वह चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे, बीजेपी चाहती है कि यह किताब (संविधान) फेंक दी जाये और देश को 20-25 उद्योगपति चलायें। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है, अमित शाह ने कहा है, बड़े-बड़े नेताओं ने कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टीट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा।' राहुल गांधी की ये बातें पूरी तरह निराधार, झूठी और तथ्यहीन हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा है कि राहुल गांधी का यह भाषण 'द प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971' की धारा 2 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही इस तरह के भाषण से राहुल गांधी ने उपस्थित जनसमुदाय तथा देश की जनता को भड़काने, गुमराह करने तथा अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। इससे जनता यह सोच सकती है कि अगर संविधान रद्द किया जाता है, तो उनको जो लाभ मिल रहे हैं, वे बंद हो जायेंगे। साथ ही अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग में असंतोष पैदा हो सकता है और संविधान रद्द होने की आशंका से इन वर्गों के लोग अपने आरक्षण के लिए धरना-प्रदर्शन पर उतारू हो सकते हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यइक्ष श्री शर्मा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के खिलाफ 'द प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971' की धारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश प्रसारित किये जायें।

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