आरोपीगण की जमानत निरस्त कर भेजा जेल
खबर नेशन/ Khabar Nation
वीडियो कांफ्रेंसिंग से की गई सुनवाई
विदिशा। अभियोजन मीडिया प्रभारी ज्योति कुजूर द्वारा बताया गया कि घटना 21.05.2020 को सुबह करीब 8-9 बजे फरियादी हरनाम सिंह घोषी ने बासौदा जाने में रिपोर्ट की और बताया कि मेरा मंझला भाई रामरतन जिसकी शादी नहीं हुई है। खेत पर टपरा बना कर अकेला रहता है एवं खेत की मेढ़ पर महुआ का पेड़ खड़ा है, जिसकी रखवाली करता है। खेत से थोड़ी दूर रोड पर आरोपी भूपत सिंह का मकान है जिसकी मवेशी महुआखाने खेत पर जाती है और मेरा भाई रामरतन मवेशियों को भगाता है। इस बात की रंजिश से दिनांक 21.05.2020 को सुबह करीब 8-9 बजे मेरा छोटा भाई वृन्दावन दूध बेंचकर गंजबासौदा से गांव कांचरौद जा रहा था तभी डबरी के पास मंझले भाई रामरतन के साथ आरोपीगण भूपत, विकास एवं धीरज लाठियों एवं लात-घूंसों से मारपीट कर रहे थे। मेरे छोटे भाई वृन्दावन को देखकर आरोपीगण बासौदा की तरफ भाग गए और धमकी दी कि तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। आहत रामरतन को बेहोशी की अवस्था में सरकारी अस्पताल बासौदा लाए। सिर में गंभीर चोट होने के कारण भोपाल हमीदिया अस्पताल भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 176/20 एवं भादवि की धारा 326, 294, 323, 506/34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। माननीय न्यायालय जेएमएफसी गंजबासौदा के समक्ष आरोपीगण के जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसका विरोध एडीपीओ गोविन्द दास आर्य द्वारा करने पर न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपीगण को जेल भेजा गया।