डॉक्टर माखीजा पर सिक्ख दंगों की मुआवजा राशि में हेरफेर
गुरुद्वारा संगत को प्राप्त दंगों की मुआवजा राशि में डॉ आर एस माखीजा एवं उसके बेटे द्वारा अफरा-तफरी एवं धोखाधड़ी
EOW में प्रकरण दर्ज
खबर नेशन/ Khabar Nation
इंदौर के डॉक्टर रघुवीर सिंह मखीजा एवं उसके पुत्र सतविंदर सिंह मखीजा के विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल ने अफरा तफरी एवं धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। डॉक्टर माखीजा पर सिक्ख दंगों की मुआवजा राशि में हेरफेर करने का आरोप है।
ईओडब्ल्यू भोपाल ने भारतीय दंड विधान (आई.पी.सी.) की गंभीर धाराओं 409, 420, 467, 468, 471 एवं 120बी के तहत धोखाधड़ी, न्यासंभंग, दस्तावेजों की कूट रचना जालसाजी एवं अपराधिक साजिश का अपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
मामला इंदौर के गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी ट्रस्ट, नंदा नगर इंदौर का है। गुरुद्वारा संगत को 1984 के दंगों की मुआवजा राशि लगभग 14.50 लाख रुपए प्राप्त हुई थी, उक्त राशि पर गुरुद्वारा संगत का अधिकार था क्योंकि 1984 के दंगों में मुख्य रूप से गुरुद्वारा एवं गुरुद्वारे के प्रांगण में संचालित स्कूल एवं अस्पताल को भारी नुकसान हुआ था। उक्त स्कूल, अस्पताल एवं गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब जी ट्रस्ट नंदा नगर इंदौर के अंतर्गत संचालित है। अस्पताल संचालित करने हेतु मुख्य ट्रस्ट साहिब जी ट्रस्ट के अंतर्गत एक ही सहयोगी ट्रस्ट गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट बनाया गया। उक्त ट्रस्ट में वही सब ट्रस्टी थे जो कि मुख्य ट्रस्ट में ट्रस्टी थे उनकी अस्पताल के सुगम संचालन हेतु डॉक्टर की भी आवश्यकता थी इसलिए मुख्य ट्रस्टी द्वारा डॉ आर. एस. मखीजा को भी हॉस्पिटल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया गया था। ट्रस्टी बनते ही डॉ आर. एस. मखीजा द्वारा पूर्व नियोजित योजना बनाकर एवं हॉस्पिटल ट्रस्ट पर अपना कब्जा करने की नीयत से एवं संगत को मिली मुआवजा राशि को हड़पने की नियत से मूल-ट्रस्ट के न्यासीयों को भरोसा दिला कर कि विष्णुपुरी क्षेत्र में अस्पताल एवं स्कूल खोलने हेतु जमीन खरीदी जायेगी। इस तरह धोखाधड़ी पूर्वक गुरुद्वारा संगत के मुआवजे का रुपया लगभग 4.50 लाख झूठा आधार बनाकर धोखाधड़ी पूर्वक प्राप्त कर लिया एवं उक्त रुपए से जमीन विष्णुपुरी क्षेत्र में खरीद कर उस पर बिल्डिंग बना कर उसका व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया एवं हॉस्पिटल ट्रस्ट में पुराने ट्रस्टीज की मृत्यु होने पर फाउंडर ट्रस्टी श्री कृपाल सिंह भाटिया की बिना जानकारी के बाले बाले हॉस्पिटल ट्रस्ट में अपने पुत्र सतविंदर सिंह मखीजा, रिश्तेदार मनजीत सिंह गांधी एवं अपनी खास मित्र श्रीमती रविंदर कौर कलसी को फाउंडर ट्रस्टी के फर्जी हस्ताक्षर कर कूट रचित प्रस्ताव बनाकर एवं उक्त प्रस्ताव को रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रस्तुत कर अवैध एवं अवैधानिक रूप से ट्रस्टीज नियुक्त कर हॉस्पिटल ट्रस्ट पर अपना कब्जा कर लिया एवं उसका व्यवसायिक उपयोग शुरू कर दिया । उक्त पूरे मामले की जानकारी संगत एवं मूल ट्रस्ट को प्राप्त होने पर इसकी शिकायत गुरुद्वारा संगत एवं न्यासीगण द्वारा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इंदौर को की गई थी जिसको विवेचना में लेकर जांच किए जाने पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) द्वारा डॉक्टर आर. एस. मखीजा एवं उसके पुत्र सतविंदर सिंह मखीजा के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप सही पाए गए एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इस मामले में अभी श्रीमती रविंदर कौर कलसी एवं मनजीत सिंह गांधी की भूमिका की जांच चल रही है। ज्ञातव्य है कि, डॉक्टर आर.एस. मखीजा द्वारा मूल ट्रस्ट से रुपया हॉस्पिटल ट्रस्ट में हस्तांतरित कर एवं हॉस्पिटल ट्रस्ट से डॉक्टर आर. एस. मखीजा द्वारा संचालित अन्य ट्रस्ट में ट्रांसफर कर करोड़ों रुपयों की हेरा-फेरी डॉ आर एस मखीजा एवं उसके परिवार द्वारा की जा रही है एवं उक्त रुपयों से करोड़ों रुपयों की संपत्ति अपने तथा अपने परिवार के नाम से खरीद ली है तथा कई बेनामी संपत्तियां भी खरीद ली गयी है। डॉ आर. एस. मखीजा द्वारा संचालित अन्य ट्रस्टों में हो रही गंभीर आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत भी आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को प्राप्त हुई है जिसकी भी सघन जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा की जा रही है
डॉ रघुवीर सिंह मखीजा एवं सतविंदर सिंह मखीजा के विरुद्ध दर्ज एफ. आई. आर.का पता चलने पर जहां एक और गुरुद्वारा संगत एवं सिख समाज में हर्षोल्लास का माहौल है । वहीं दूसरी ओर समाज के प्रबुद्ध जन डॉ आर. एस. मखीजा एवं उसके परिवार द्वारा किए गए इस घृणित कांड की निंदा कर उन पर थू-थू कर रहे हैं। सिख्ख समाज में यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर माखीजा ने भगवान को भी नहीं बख्शा, पहले भी बहुत दफा सिख संगत को धोखा दे चुके हैं।
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गौरव चतुर्वेदी
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