मप्र मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने पर प्राथमिक शिक्षक को मिला दो माह का लम्बित वेतन

खबर नेशन / Khabar Nation     

मप्र मानव अधिकार आयोग में शिकायत करने पर छतरपुर जिले के एक प्राथमिक शिक्षक को उसके दो माह के लम्बित वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

आवेदक ने स्वयं यह लिखित पुष्टि दी है कि उसकी वेतन संबंधी समस्या का निराकरण हो चुका है। अब उसे कोई भी शिकायत नहीं है। मालूम हो कि छतरपुर जिले के बालक बडामलहरा संकुल केन्द्र के अधीन शासकीय प्राथमिक शाला बलया में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक (आवेदक) राजेन्द्र कुमार वर्मा (कोरी) ने 11 नवम्बर 2021 को आयोग में आवेदन लगाया था कि जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर द्वारा जातिगत विद्वेष से उसका दो माह का वेतन रोक दिया गया। इस प्रकार वेतन रोककर उसे मानसिक व आर्थिक प्रताड़ना दी जा रही है। अपने आवेदन आवेदक ने उसे दी जा रही प्रताड़ना का विस्तार से जिक्रकर आयोग से उसे न्याय दिलाने का अनुरोध किया था। शिकायत मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्र. 8098/छतरपुर/2021 दर्जकर कलेक्टर, छतरपुर से प्रतिवेदन मांगा था। आयोग ने मामले की निरंतर सुनवाई की। अन्ततः कलेक्टर के हवाले से जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर ने आयोग को प्रतिवेदन दिया है कि आवेदक के दो माह के लम्बित वेतन का भुगतान कर उसकी मांग निराकृत कर दी गयी है। आवेदक ने भी आयोग को प्रतिक्रिया भेजकर पुष्टि कर दी है। चूंकि आवेदक की समस्या (शिकायत) का अंतिम निराकरण हो चुका है, अतः आयोग में भी यह प्रकरण अब समाप्त कर समाप्त कर दिया गया  है।

 

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