मुख्यमंत्री शिवराज के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हाईकोर्ट में

मामला संवैधानिक नियुक्ति में सी.एम. की मनमानी का

गौरव चतुर्वेदी / खबर नेशन /Khabar Nation

मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मामला मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में सदस्य की नियुक्ति का है।

गौरतलब है कि विगत 7 मई को मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में सदस्य की पुर्ननियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। यह पुनः नियुक्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीश मनोहर ममतानी बतौर सदस्य की गई है।

आयोग के एक्ट के अनुसार ऐसी नियुक्ति के मामले में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कमेटी निर्णय करती है। 

उक्त बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, संसदीय कार्य मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बाहर होने के चलते शामिल नहीं हुए। विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने पत्र के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान की थी।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह ने इस पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट की शरण ली है। गोविंद सिंह का कहना है कि बैठक की सूचना उन्हें 24 घंटे पूर्व दी गई। जो नियमत: सात दिन पूर्व दी जाना चाहिए थी। गोविंद सिंह ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री मनमानी पूर्ण तरीके से निर्णय ले रहे हैं। गोविंद सिंह ने इस मामले में बैठक की तिथि बढ़ाने को लेकर भी पत्र लिखा था। 

सूत्रों के अनुसार सहमति पत्र पर 7 मई की तिथि ही अंकित है और विधानसभा अध्यक्ष उसमें बाहर होने का हवाला दे रहे हैं।

 

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गौरव चतुर्वेदी
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