पूर्व में दी गई मेले की अनुमति को निरस्त करना प्रशासन के गले की फांस बन गया
खबर नेशन / Khabar Nation
इंदौर: प्रशासन ने पहले नियमित मेला संचालक को दीपावली पर मेला लगाने की अनुमति प्रदान करने के बाद बगैर सूचना के अनुमति निरस्त कर अन्य मेला संचालक को अनुमति दे दी। अब यह पूरा मामला प्रशासन के गले की फांस बन गया। सवाल उठ रहे हैं क्या ले देकर अन्य मेला संचालक को आनन फानन अनुमति प्रदान कर दी है। बहरहाल मेला संचालक मुनव्वर अली शाह ने पूरे मामले की लिखित शिकायत कलेक्टर व अन्य को की है। कलेक्टर को मुनव्वर अली शाह ने बताया कि वे पिछले 7-8 वर्ष से पीथमपुर छत्रछाया सेक्टर नंबर-1 इंडस टाउन के पास व्यवस्थित मेला लगाते आ रहे हैं। जिसकी अनुमति नियमानुसार प्राप्त की जाती है। उन्होंने 15 अप्रैल 2022 से 17 मई 2022 तक धार जिला के तहसीलदार और पीथमपुर के थाना प्रभारी ने पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 की सभी जांच रिपोर्ट देखने के बाद स्पष्ट अभिमत नियमानुसार आनंद मेला का आयोजन करने के लिए दिया गया था। उसके पश्चात भूस्वामी सुदर्शन वैष्णव पिता नरोत्तमदास वैष्णव निवासी पटेल मोहल्ला पीथमपुर जिला
धार से भी उनकी निजी भूमि पर आनंद महोत्सव मेले के आयोजन हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर लिया गया था। जिसके आधार पर एसडीएम पीथमपुर जिला धार द्वारा आनंद महोत्सव मेले की अनुमति 13 अप्रैल 2022 को मेले का आयोजन करने हेतु 17 मई 2022 तक दी गई थी। किन्तु 15 अप्रैल 2022 को एसडीएम पीथमपुर तहसील जिला धार द्वारा आयोजक मुनव्वर अली शाह को बगैर सूचित किये मेले प्रारंभ ना होने के पश्चात रहवासी संघ के विरोध करने की दलील देकर आनंद महोत्सव मेले की अनुमति उक्त भूमि परिसर से निरस्त कर दी गई थी। लेकिन अब उसी स्थान की भूमि पर सचिन यादव द्वारा दिपावली पर मेला आयोजन करने की अनुमति को एसडीएम तहसील पीथमपुर जिला धार से मॉगी गई तो उसे अनुमति दे दी। जबकि पूर्व में उक्त मेला परिसर भूमि पर नागरिक रहवासी संघ द्वारा आपत्ति ली गई थी और आनंद मेला के आयोजन की अनुमति वर्तमान एसडीएम.द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई थी । अब दीपावली मेले की अनुमति को लेकर स्थिति असमंजस की बनी हुई है। मुनव्वर अली शाह का कहना है उक्त अनुमति को भी न्यायहित एवं जनहित में नहीं दिया जाए तथा यदि दे दी गई है तो उस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर निरस्त किया जाए।
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गौरव चतुर्वेदी
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