छुपा के और अंधेरे में फेंके हुए कचरे पर भी निगम लगाएगा जुर्माना

 

- बिठ्ठल मार्केट की झांकी और 10 नंबर के हॉस्पिटल पर लगा 30 हजार का जुर्माना

खबर नेशन /Khabar Nation

भोपाल। अब किसी भी तरह का कचरा सड़क पर नहीं फेंक सकते। एेसा करने पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग का अमला आप पर बड़ी राशि का जुर्माना लगा सकता है। हाल ही में निगम ने एेसे दो बड़ी कार्रवाई की है। 10 नंबर मार्केट स्थित हॉस्पिटल पर 10 हजार और बिठ्ठल मार्केट की झांकी पर 20 हजार का जुर्माना निगम ने लगाया है। अब इसी तरह शहर सभी जोन के अंतर्गत आने वाले वार्डों में जुर्माने लगाए जाएंगे।

 

स्वच्छता अभियान की गाईडलाईन के तहत नगर निगम ने खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। निगम आयुक्त विजय दत्ता के निर्देश पर सभी 19 जोन के प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है कि वह अपने-अपने वार्ड में आने वाले क्षेत्रों में खुले में और रात को अंधेरे में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इसी के पालन में निगम अमले ने 10 नंबर मार्केट स्थित हॉस्पिटल पर 10 हजार और बिठ्ठल मार्केट की झांकी पर 20 हजार का जुर्माना निगम ने लगाया है। जुर्माना लगाने से पहले पुष्टि की गई कि कचरा हॉस्पिटल और झांकी का ही है। उल्लेखनीय है कि गाईडलाईन के मुताबिक निगम का अमला खुले में कचरा पाए जाने पर आस-पास के संबंधितों से जानकारी लेगा, इसके आधार पर ही संबंधित पर जुर्माने की कार्रवाई होगी। उदाहरण के तौर पर अनु श्री हॉस्पिटल पर जुर्माना लगाने से पूर्व अमले ने पूरी संतुष्टी की थी, इसी प्रकार झांकी का कचरा भी तस्दीक किया गया।

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