देवास में अनलॉक प्रक्रिया होगी शुरू, 01 जून से 15 जून 2021 तक जिले को किया जा रहा है अनलॉक-कलेक्टर

 

 

राशन दुकाने, शासन द्वारा संचालित व अनुबंधित दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी, आटा चक्की, खाद, बीज, पशु आहार, चश्में की दुकानें, नाई की दुकानें पूरे दिन के लिए खुलेंगे

 

जिले के दुकानदार एवं प्रतिष्ठान संचालकगण बिना मास्क वाले व्यक्ति को न दे सामान- कलेक्टर श्री शुक्ला

 

सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं पहनने वालों पर करें चालानी कार्रवाई- पुलिस अधीक्षक डॉ. सिंह

 

कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला व पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की ली बैठक

कल्किराज डाबी /खबर नेशन

देवास 31 मई 2021/ मंगलवार 01 जून 2021 से जिले को अनलॉक किया जा रहा है। अनलॉक 01 जून से 15 जून 2021 तक का रहेगा। इसके  बाद जो भी स्थिति रहेगी उसके हिसाब से अनलॉक के बारे में विचार कर किया जाएगा। जिले में अनलॉक के दौरान जिला प्रशासन, अनुविभागीय स्तर अनुभाग के अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। सभी अधिकारीगण अपने अधीनस्थ अमले के साथ कार्य करें। हमें जिले को कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त करना है। उक्त बातें कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने आज नगर ‍निगम के पं. अटल बिहारी वाजपेयी परिषद सभाकक्ष में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की बैठक में दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, एडीएम श्री महेंद्र सिंह कवचे, एएसपी श्री मनजीत सिंह चावला, नगर निगम आयुक्त श्री विशाल सिंह चौहान,  एसडीएम श्री प्रदीप सोनी, सीएमएचओ डॉ. एमपी शर्मा, सीएसपी श्री विवेक सिंह चौहान सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित थे।

थर्ड वेव (तीसरी लहर )से रहे सावधान, सभी बरते सावधानियां

बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर है। कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर (थर्ड वेव) भी आ सकती हैं। इसके लिए सभी को सावधानियां बरतनी होगी। सभी को सुरक्षात्मक रवैया अपनाकर तथा कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करके कोरोना की तीसरी लहर (थर्ड वेव) को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने जिलेवासियों से आग्रह किया है कि वे शासन द्वारा कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करें।

जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ये रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त

बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक गतिविधियों को प्रतिबंध से मुक्त किया जा रहा है, जिनमें सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। कृषि उपज मण्डी, खाद-बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुल रहेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इन्श्योरेंस, एनबीएफसीएस से जुड़े संस्थानों के एमपीएलएएस कॉपरेटिव क्रेडिट सोसायटिज, कैश मेनेजमेन्ट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति दी जा रही है। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाईयां भी करें।

आवागमन के लिए इनमें रहेगी छूट, गाइड लाइन का करना होगा पालन

 बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि जिले में लोगों को आवागमन के लिए छूट प्रदान की जा रही है, जिनमें सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, बाईक, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी। मोहल्लों, कॉलोनियों, ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति होगी। समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रहेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकाने, शासन द्वारा संचालित/ अनुबंधित दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें, चश्में की दुकानें, नाई की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रख सकते हैं। समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुले रह सकेंगे। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए किये जा सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुलेंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉज, होटल, रिसोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50 प्रतिशत की उपस्थिति के लिए खुल सकेंगे। पेट्रोल,/ डीजल पम्प,गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे।  

जिले में को तीन झोन में चिन्हांकित किया गया

  बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि जिले के समस्त शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामों को तीन झोन में चिन्हांकित किया गया है। जहाँ कोविड-19 के शून्य एक्टिव केस हैं, उन ग्रामों को ग्रीन ग्राम तथा जहाँ कोविड-19 के चार या चार से कम एक्टिव केस हैं, उन ग्रामों को येलो ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। ग्रीन एवं येलो ग्रामों में चिन्हांकित किया गया है।

अनलॉक के दौरान ये गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित

बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि अनलॉक के दौरान जिले में शासन द्वारा जारी की गाइड लाइन अनुसार कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं, जिनमें  सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है प्रतिबंधित किए गए हैं। इसी प्रकार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे।

अंतिम संस्कार एवं शादी-ब्याह के आयोजन के लिए संख्या निर्धारित

बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे। अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी। इनमें सामाजिक दूरी का पालन हो, हैण्डवॉश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगा कर रखें। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।  सम्पूर्ण जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्य गतिविधियां, प्रतिष्ठानों जिन्हें परिशिष्ट -2 में छूट प्रदाय नहीं हुई है , वे सभी प्रतिबंधित रहेंगे।

जिला स्तर पर लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू रहेंगे

बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने कहा कि सम्पूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति प्रदान की गई है। येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड -19 महामारी की रोकथाम के एसओपी SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेंगे।  जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड प्रोटोकॉल पालन की शर्त पर चालू कर सकते हैं। गोया सब्जी मण्डी, शुक्रवारिया हाट सब्जी मण्डी, शालिनी मार्केट सब्जी मण्डी प्रतिबंधित रहेंगी। चाट-चौपाटी सयाजी द्वार, कैलादेवी मंदिर, भोपाल चौराहा प्रतिबंधित किए गए हैं। थोक फल व सब्जी विक्रेता पूर्व निर्धारित देवास मण्डी प्रांगण में फल व सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। खेरची सब्जी एवं फल विक्रेता स्थाई दुकानों के माध्यम से विक्रय नहीं करेंगे अपितु हाथ ठेलों के माध्यम से भ्रमण कर घर-घर जाकर सब्जी व फल विक्रय करेंगे। एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों, कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, आई.टी सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं होगी तथा सतत् रूप से उपार्जन संचालित किया जावेगा।  निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी। घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प, मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।  फायर बिग्रेड, टेली-कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं का आवागमन निर्बाध रहेगा। जिन ग्रामों में कोविड -19 के एक्टिव केस पांच या पांच से अधिक हैं, उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है। रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों के माईक्रो कन्टैमेंट झोन / कंटेमेंट झोन Micro Containment zone / Containment zone में कोविड-19 संक्रमण के संबंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय दवारा जारी दिशा - निर्देशों ( guidelines ) के अनुसार ही गतिविधियां संचालितहो सकेंगी। कोविड प्रोटोकोल का पालन करना है और आम लोगों से करवाना भी है।

दुकानों पर सोशल डिस्टेसिंग का हो पालन, यदि कोई पालन न करें तो दुकान को करें सील

बैठक में कलेक्टर श्री शुक्ला ने निर्देश दिए कि सभी दुकानदार, प्रतिष्ठानों के संचालकगण कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करें यदि कोई दुकानदार पालन नहीं करें तो उनकी दुकान को सील करें तथा चालानी कार्रवाई भी करें। उन्होंने दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों से कहा कि वे कोविड-19 प्रोटोकोल एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार, अनुशासन दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात् जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा हो तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदार स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क एवं फेस शील्ड, पारदर्शी शीट का उपयोग करें। यदि कोई दुकानदार "नो मास्क नो सर्विस प्रोटोकोल का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो दुकान को नियमानुसार सील करने की कार्यवाही की जाये। प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी का पालन किया जाएं, हैण्डवॉश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जाएं तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगाना सुनिश्चित करें। 

बिना मास्क वालों पर की करे चालानी कार्रवाई 

 बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. सिंह ने कहा कि जिले में कोई भी बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर घुमते हुए पाया जाए या फिर सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करे तो उस पर चालानी कार्रवाई की जाएं। इसके लिए लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई करें उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।

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