खाद्य प्रतिष्ठानों से संग्रहित पनीर और घी के नमूने अवमानक पाये गए

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने तीन खाद्य प्रतिष्ठानों पर लगाया जुर्माना

Khabar Nation

इन्दौर

इंदौर जिले में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में अमानक खाद्य पदार्थों के क्रय, विक्रय एवं भण्डारण के विरूद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय करने वाले तीन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध लाखों रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।

      न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में शहर के खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर आवश्यक पदार्थों के नमूने जांच के लिए संग्रहित किये गए थे। संग्रहण के बाद विभाग द्वारा राज्य प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए भेजे गए थे। प्रयोगशाला से नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग द्वारा सम्बंधित प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन के दोषी पाये जाने पर कार्रवाई की गई।

      न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री नवजीवन विजय पंवार ने कच्छी मोहल्ला स्थित महादेव रेस्टोरेन्ट में पनीर एवं घी अवमानक पाए जाने से इनके विरूद्ध एक लाख 75 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई। इसी प्रकार श्रद्धा श्री कॉलोनी स्थित मेसर्स राजलक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा निर्मित घी (लूज) अवमानक पाए जाने पर एक लाख रुपये और नेहरू नगर स्थित मेसर्स रामा दूध डेरी के विरूद्ध रुपये एक लाख 50 हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

 

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