मप्र मानव अधिकार आयोग की सतना जनसुनवाई

खबर नेशन / Khabar Nation

26 मामले सुने गये, 21 मौके पर निराकृत, शेष पांच मामलों में पुनः प्रतिवेदन मांगा

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज (29 जुलाई 2022 को) कलेक्टर कार्यालय सतना में पूर्व लंबित मामलों की जनसुनवाई की। आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने आवेदकों व जिलाधिकारियों से रूबरू होकर कुल 26 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई में मप्र मानव अधिकार आयोग में उप सचिव एवं सतना जिले के मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एसके जैन, सतना जिले के कलेक्टर  अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, सीईओ जिला पंचायत डा. परीक्षित झाड़े, नगर निगम आयुक्त, सतना राजेश शाही, सतना जिले के सभी एसडीओपी, एसडीएम अपरपाटन केके पांडेय सहित मानव अधिकार उल्लंघन मामलों से संबंधित विभागों के जिलाधिकारी एवं आवेदक भी मौजूद थे। जनसुनवाई में कुल 26 मामले सुने गये। इनमें से 21 मामलों का मौके पर ही अंतिम निराकरण कर दिया गया। निराकरण से शेष रहे मात्र पांच मामलों में आयोग ने नये तथ्यों की क्वेरी लगाकर संबंधित जिलाधिकारियों को मामले की और अधिक गंभीरतापूर्वक जांचकर पुनः प्रतिवेदन देने को कहा।            

मप्र मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर सेवानिवृत्त तहसीलदार को मिलेगी पेंशन व अन्य दावा-स्वत्वों का भुगतान

मप्र मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर एक सेवानिवृत्त तहसीलदार को उनकी पेंशन व अन्य दावा-स्वत्वों का आर्थिक लाभ मिल सकेगा। मामला बुरहानपुर जिले का है, पर आवेदक ने शाजापुर जिले से आवेदन भेजा है। अतः आयोग के प्रकरण क्रमांक 2135/शाजापुर/2019 के अनुसार गली नं 3, शरदनगर, शाजापुर निवासी आवेदक (सेवानिवृत्त तहसीलदार) टीकमचंद जैन ने आठ अप्रैल 2019 को आयोग में आवेदन लगाया कि उनकी सेवा पुस्तिका में अपूर्ण प्रविष्ठि एवं सेवा सत्यपान के अभाव में उनकी पेंशन का निर्धारण अब तक नहीं हो पाया है, साथ ही अन्य दावा-स्वत्वों का भुगतान भी नहीं मिल पाया है। चूंकि पेंशन न मिलने के कारण अत्यधिक आर्थिक परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है, अतः उन्हें मासिक पेंशन व अन्य देय दावा-स्वत्वों का भुगतान अतिशीघ्र दिलाया जाये। आवेदन मिलते ही आयोग ने मामला दर्ज कर लिया है और कलेक्टर बुरहानपुर से रिपोर्ट मांगी। मामला काफी उलझा हुआ होने के कारण कलेक्टर बुरहानपुर ने यह प्रकरण प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल को भेज दिया। प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय ने 29 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त तहसीलदार टीकमचंद जैन के शेष सभी दावा-स्वत्वों का वित्तीय नियमानुसार भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में अब कलेक्टर, बुरहानपुर और शाजापुर द्वारा सेवानिवृत्त तहसीलदार को उनकी पेंशन व दावा-स्वत्वों का भुगतान जल्द ही मिल जायेगा। चूंकि सेवानिवृत्त तहसीलदार श्री जैन की शिकायत और उनकी समस्या का अंतिम समाधान हो गया हैए अतः आयोग में भी यह मामला अब समाप्त कर दिया गया है।

 

लिखें और कमाएं
मध्यप्रदेश के पत्रकारों को खुला आमंत्रण आपके बेबाक और निष्पक्ष समाचार जितने पढ़ें जाएंगे उतना ही आपको भुगतान किया जाएगा । 1,500 से 10,000 रुपए तक हर माह कमा सकते हैं अगर आप इस आत्मनिर्भर योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें:
गौरव चतुर्वेदी
खबर नेशन
9009155999

 

 

 

 

 

Share:


Related Articles


Leave a Comment