दो आवेदकों को भू-खण्ड का कब्जा न देने पर बिल्डरों को देना पड़ी 7.63 लाख की क्षतिपूर्ति

रेरा एक्ट के मिलने लगे हैं परिणाम

खबर नेशन / Khabar Nation

भोपाल- मध्यप्रदेश में रेरा प्राधिकरण का प्रभाव रियल एस्टेट क्षेत्र में दिखने के साथ ही परिणाम भी‍ मिलने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण है कि अलग-अलग प्रकरण में दो आवेदक सर्वश्री लाल कुमार लोंगवानी तथा कैलाश टिलवानी को अनुबंध के अनुसार भू-खण्ड का कब्जा न मिलने पर बिल्डरों द्वारा 7 लाख 63 हजार 722 रूपये ब्याज सहित पूरी विक्रय-राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया है।                                                                                                             आवेदक श्री लाल कुमार लोंगवानी ने मेसर्स एस.ए.आर. ग्रुप की ग्राम गढ़मुर्रा, जिला भोपाल स्थित व्यवसायिक परियोजना "अमूल्यम आर्केड" में दुकान बुक की थी। कैलाश टिलवानी ने भी प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल की मण्डीदीप, जिला रायसेन स्थित परियोजना "शीतल मेघा हाईट्स" में एक प्रकोष्ठ बुक किया था। रेरा के आदेशानुसार अनुबंध के अनुसार कब्जा न मिलने पर इन बिल्डरों द्वारा आवेदकों को ब्याज सहित पूरी विक्रय राशि एवं क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान चेक द्वारा किया गया है। 

  रेरा प्राधिकरण से राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद कलेक्टर  तरूण पिथौड़े के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी तथा नायब तहसीलदार नजूल एमपी नगर वृत्त ने प्रकरण में अल्प अवधि में वसूली की आवश्यक कार्यवाही की। एस.ए.आर. ग्रुप भोपाल ने तहसील न्यायालय में आवेदक  लाल कुमार लोंगवानी को एक्सिस बैंक का चेक क्रं.- 68390 राशि 4 लाख 62 हजार 222 रूपये का चेक प्रदान किया। प्रभाकर कंस्ट्रक्शन कंपनी भोपाल ने आवेदक  कैलाश टिलवानी को एचडीएफसी बैंक भोपाल का चेक क्रं.-000496 राशि कुल 3 लाख 1 हजार 500 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का चेक प्रदान किया।

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