चार साल के बच्चों को लगाना होगा हेलमेट, 40 से ज्यादा नहीं होगी स्पीड

खबरनेशन।

केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए नए नियम लागू किए हैं। जिसमें वाहन चालक के साथ सवार चार वर्ष तक की उम्र के बच्चों को भी हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का उपयोग अनविार्य होगा। इसके साथ ही दोपहिया वाहनों की स्पीड भी अब 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित कर दी गई है।

नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार का जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह नियम चार साल के बच्चों को कवर करता है। नए नियमों के अनुसार, इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का, वाटरप्रूउ, कुशन वाला होना चाहिए। इसमें 30 किग्रा भार वहन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए बच्चे को सेफ्टी हार्नेस से बांधना होता है, जो दो पट्टियों के साथ आता है।


दोपहिया वाहनों के लिए नए नियम चार वर्ष तक के बच्चों के लिए भी अनिवार्य बनाते हैं। वे पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट या साइकिल हेलमेट भी पहनें। हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानकों का पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार पहले की निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना शुरू करने के लिए अधिसूचित कर चुका है।

यह नियम दोपहिया सवारों के किए सुनिश्चित करना भी अनिवार्य बनाता है कि बच्चों के साथ यात्रा करते समय गाड़ी की स्पीड 40 किमी प्रति घंटे से अधिक न हो। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था।

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