विधानसभा सचिवालय और निर्वाचन आयोग को सौपी हाईकोर्ट के आदेश की प्रति

राजनीति Nov 08, 2019

 

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने की श्री प्रहलाद लोधी की सदस्यता बहाली की मांग

 खबर नेशन / Khabar Nation
                भोपाल। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को पवई विधायक श्री प्रहलाद लोधी के साथ विधानसभा सचिवालय और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने श्री प्रहलाद लोधी के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश की प्रति विधानसभा सचिव एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी और विधायक के रूप में श्री लोधी की अयोग्यता निरस्त करने की मांग की। पार्टी के इस प्रतिनिधिमंडल में श्री पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री विजेश लुणावत, श्री प्रहलाद लोधी, श्री एसएस उप्पल, श्री विकास बोन्द्रिया सहित अन्य लोग शामिल थे।

दोषसिद्धि पर रोक के कारण विधायक बने रहेंगे लोधी

                पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा सचिव को सौंपे गए पत्र में कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में विधायक श्री लोधी को विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा एवं दोषसिद्धि को स्थगित कर दिया है। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह सिद्धांत लागू होता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि दोषसिद्धि पर अपीलीय अदालत द्वारा स्थगन के बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्य ठहराने की कार्रवाई प्रभावी नहीं होगी। पत्र में कहा गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस सिद्धांत एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर श्री लोधी विधानसभा के सदस्य बने रहेंगे, अतः श्री प्रहलाद लोधी को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहराने के संबंध में जो आदेश जारी किया गया है, उसे निरस्त कर दिया जाए।

                पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भी पहुंचा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ एक सूचना पत्र भी सौंपा। पत्र में कहा गया है कि दोष सिद्धि पर स्थगन के उच्च न्यायालय के आदेश एवं सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत की रोशनी में श्री प्रहलाद लोधी विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित नहीं किए जा सकते। अतः मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस पर संज्ञान लें।

Share:


Related Articles


Leave a Comment