आय.ए.एस. निशांत बरवड़े की योग्यता पर सवाल?

हाईकोर्ट ने किया जबाब तलब

खबर नेशन / Khabar Nation

मध्यप्रदेश के आय ए एस अधिकारी निशांत बरवड़े की योग्यता पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। इंदौर जिला कलेक्टर निशांत बरवड़े को "पद के अयोग्य" करार दिये जाने के संबंध में दायर याचिका पर न्यायमूर्ति एस सी शर्मा ने इंदौर जिला कलेक्टर सहित अन्य पक्षो से दो सप्ताह में जवाब तलब किया हैं।

याचिकाकर्ता नंदी बाई निवासी खजराना इंदौर ने अपने अधिवक्ता मनोहर दलाल के माध्यम से याचिका दायर कर न्यायालय से गुहार लगाई थी कि इंदौर जिला कलेक्टर निशांत बरवड़े बतौर लोक सेवक अपने पद के योग्य नही हैं। नंदी बाई ने कई उदाहरण देते हुये आरोप लगाया हैं कि बरवड़े कलेक्टर के दायित्वों को पूर्ण करने में निष्फल रहे लिहाजा उन्हें पद से हटाया जाये। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद भी बरबड़े याचिका कर्ता के प्रकरण में निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं।

याचीकाकर्ता के अधिवक्ता मनोहर दलाल ने बताया कि नंदी बाई का एक जमीन संबंधी प्रकरण कलेक्टर निशांत बरवड़े के पास लम्बित हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी कई बार बरवड़े को प्रकरण निराकरण हेतु निर्देश दिये गये। किंतु श्री बरवड़े अन्य प्रकरणों की तरह इस प्रकरण का भी निराकरण नही कर सके।

शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने संपर्क किये जाने पर कहा अदालत के आदेश पर दो सप्ताह में कलेक्टर निशांत बरवड़े की ओर से जवाब प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

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