रेल्वे ट्रेक और हाईवे के बीच फंसे स्कूली बच्चों के लिए मुखर हुआ मानवधिकार आयोग

 

आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी जमानती वारंट 

तामील कराएंगे भोपाल पुलिस कमिश्नर 

श्री धनराजू एस. को 30 जून को आयोग में आकर स्पष्टीकरण देने के आदेश

भोपाल । मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा आयुक्त सह संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस. को 30 जून 2022 को आयोग में व्यक्तिशः आकर स्पष्टीकरण व प्रतिवेदन देने के आदेश दिये गये हैं। मामला 2019 का है। श्री धनराजू एस. को कारण बताओ नोटिस एवं पांच हजार रूपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इनकी तामीली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (शहर), भोपाल से कराई जायेगी। प्रकरण क्र. 6938/भोपाल/2019 में कई पदीय एवं नामजद स्मरण पत्र के बावजूद भी प्रतिवेदन न देने के कारण श्री धनराजू एस. के विरूद्ध यह कार्यवाही की गई है।

मालूम हो कि एक दैनिक समाचार पत्र में 6 अक्टूबर 2019 को ‘‘स्कूल के पीछे रेल्वे ट्रेक और आगे हाईवे, 19 साल बीते पर बाउंड्रीवाॅल नहीं बनाई’’ शीर्षक खबर पर आयोग ने संज्ञान लिया था। खबर में उल्लेख था कि भोपाल शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में कई स्कूलों में बाउंड्रीवाॅल तक नहीं है। विदिशा रोड पर भानपुर ब्रिज के पास शासकीय प्राथमिक शाला, रासलाखेड़ी के विद्यार्थियों की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही की जा रही है। स्कूल के सामने से हाईवे गुज़रता है, पिछले हिस्से में रेल्वे पटरी है। दो विद्यार्थी सड़क हादसे में घायल हो चुके है। तबसे रोज़ाना छुट्टी के वक्त टीचर ही बच्चों को सड़क पार कराते हैं। स्कूल 2001 में बना था, तब बाउंड्रीवाॅल बनाने की बात कही गई थी, पर नहीं बनाई गई। दो शिक्षक बच्चों की रखवाली में जुटे रहते हैं। रासलाखेड़ी में 250 छात्र है। स्कूल परिसर के खुले क्षेत्र में पांच कक्षाएं लगाई जाती हैं। स्कूल के पीछे 200 मीटर पर रेल्वे लाईन गुज़रती है, सामने विदिशा रोड है। मामले में संज्ञान लेकर आयोग ने आयुक्त सह संचालक, स्कूल शिक्षा से प्रतिवेदन मांगा था। प्रतिवेदन न मिलने पर आयोग द्वारा आयुक्त सह संचालक को कई स्मरण पत्र भेजे, पर प्रतिवेदन नहीं मिला। तत्पश्चात् वर्तमान आयुक्त सह संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र  धनराजू एस. को नामजद नोटिस जारीकर उन्हें 9 मई 2022 को आयोग में उपस्थित होने के लिये कहा गया था। नोटिस मिलने के बावजूद भी उन्होंने न प्रतिवेदन दिया और न ही वे आयोग में उपस्थित हुये।
 
इस पर मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा अब व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 32(ग) के अन्तर्गत आयुक्त सह संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल  धनराजू एस. को पूर्व में उपस्थित न होने के कारण पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने सम्बन्धी नामजद कारण बताओ नोटिस देकर उन्हें 30 जून को आयोग आकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिये गये हैं।  धनराजू एस. की व्यक्तिशः उपस्थिति के लिए उनके विरूद्ध जारी नोटिस एवं जमानती गिरफ्तारी वारंट की तामीली अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (शहर), भोपाल करायेंगे।

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