D.P. S.स्कूल प्रबंधन के खिलाफ FIR के निर्देश
स्पीड गर्वनर लगाने वाली कंपनी के खिलाफ भी होगी रिपोर्ट दर्ज
खबरनेशन / Khabarnation
इंदौर बायपास पर D.P.S. स्कूल दुर्घटना मामले में गृह एवं परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित स्पीड गर्वनर कंपनी के विरूद्ध तत्काल FIR दर्ज कर संबंधितों की गिरफ्तारी के निर्देश दिये हैं। गौरतलब हैं कि D.P.S. स्कूल बस दुर्घटना में कल 4 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। उक्त बस के मृतक ड्रायवर ने स्कूल प्रबंधन को तकनीकी खराबी की सूचना दी थी लेकिन स्कूल प्रबंधन ने वांछित मेन्टेनेन्स लापरवाही बरती।
दुर्घटना के समय बस की गति सीमा से अत्यधिक 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी जिससे स्पष्ट होता हैं कि बस में स्पीड नियंत्रण के लिए लगाया स्पीड गर्वनर प्रभावशील नहीं था। इन तकनीकी आधार पर परिवहन मंत्री ने FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के बसों की गति सीमा 60 कि.मी./घंटा से 40 कि.मी./ घंटा निर्धारित किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।