मुख्य सचिव इकबाल ने अपना इकबाल दिखाया

 

मानव अधिकार आयोग को नहीं भेजी रिपोर्ट
खबर नेशन /Khabar Nation

मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने अपने चिर-परिचित अंदाज का प्रर्दशन करते हुए अपना इकबाल दिखा डाला है । सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस से उपजे गंभीर संकट की रिपोर्ट आज भी मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग को नहीं भेजी है ।
गोरतलब है कि सात अप्रैल को मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने  मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को दो दिन के अंदर कोरोना वायरस से संबंधित एक मामले में रिपोर्ट मांगी थी । कल शाम को मुख्य सचिव कार्यालय से एक दिन का समय और बढ़ाने की मांग की थी ।समाचार लिखे जाने तक शाम साढ़े सात बजे तक मानव अधिकार आयोग को जांच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था ।
                                          मध्यप्रदेश मानव आधिकार आयोग के  अध्यक्ष न्यायमूर्ति  नरेन्द्र कुमार जैन ने आज एक समाचार पत्र में जिन पर सबसे बडी जिम्म्मेदारी.. उन्हीं की बेपरवाही बदस्तूर जारी, कोरोना पाजिटिव रिपोर्ट मिलने के दो दिन बाद अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अफसर शीर्षक से प्रकाशित खबर पर संज्ञान लिया है।  आयोग ने निम्नांकित चार बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मांगा है:-- 01. समाचार पत्र में उल्लेखित अधिकारियों के कोरोना वायरस के संक्रमण की पाजिटिव रिपोर्ट किस तारीख व समय पर प्राप्त हुई ? 
02. समाचार पत्र में उल्लेखित अधिकारियों की पाजिटिव रिपोर्ट आने पर उनको तुरन्त अस्पताल ले जाकर आइसोलेशन वार्ड में क्यों नहीं रखा गया ? 
03. स्वास्थ्य विभाग के ऐसे कितने  अधिकारी एवं कर्मचारियों की कोरोना वायरस से संक्रमण की पाजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो समाचार पत्र में उल्लेखित अधिकारियों के निरन्तर सम्पर्क में थे। क्या पाजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर सम्पर्क में आये स्वास्थ्य विभाग के इन अधिकारियों और कर्मचारियों को आइसोलेशन वार्ड में  रखा गया है या नहीं ? 
04. समाचार पत्र में जिन अधिकारियों का उल्लेख है उनके कोरोना संक्रमण का पाजिटिव रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के किन संबंधित अधिकारियों का यह दायित्व था कि उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराते। अतः तत्काल भर्ती नहीं कराने के लिये संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई ? कथित दायित्वों का निर्वहन राज्य व केन्द्र शासन के निर्देशों के अनुसार नहीं करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उक्त दिनांक को इस कर्त्तव्य का निर्वहन किस अधिकारी को करना था ?               आयोग ने यह प्रतिवेदन निर्धारित दिनांक तक ई-मेल पर भिजवाने के लिये कहा है।

 

मानव अधिकार आयोग के सूत्रों के अनुसार समाचार प्रसारित किए जाने के बाद लगभग आठ बजकर सैंतालीस मिनट पर मुख्य सचिव कार्यालय से यह रिपोर्ट भेज दी गई ।

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