गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग न देने पर भी लग सकता है जुर्माना

सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करना पड़ेगा भारी

खुले में नहाना, थूकना, शौच करना और मूत्र विसर्जन करना होगा अपराध

पालतू पशुओं द्वारा गंदगी करने पर मालिक के खिलाफ होगी कार्यवाही

खबर नेशन/Khabar Nation  

भोपाल। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना अब जुर्माने की श्रेणी में आ गया है। सड़क एवं गलियों में कचरा फेंकना, सार्वजनिक स्थल पर थूकना, खुले में स्नान करना, खुले में मूत्र विसर्जन करना, शौच करना ओर खुले में बर्तन/कपड़े धोता पाए जाने पर नगर निगम स्पॉट फाइन की कार्यवाही करेगा। इसके लिए जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। वहीं निगम प्रशासन ने सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने वालों पर नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग का अमला स्पॉट फाइन की कार्यवाही करता है। स्पॉट फाइन के रूप में राशि वसूल की जाती है। यह राशि 100 से 500 रुपए तक वसूल की जाती थी, लेकिन अब अलग अलग कैटेगरी में जुर्माने की राशि तय कर दी गई है। 

कचरा फेंकने से लेकर शादी समारोह की गंदगी पर लगेगा स्पॉट फाइन

सड़कों एवं गलियों में कचरा फेंकने पर 500 रुपए, सार्वजनिक स्थल पर थूकना 250, खुले में स्नान पर 300, खुले में मूत्र विसर्जन पर 500, खुले में शौच पर 500, खुले में बर्तन/कपड़े धोने पर 500, थोक कचरा उत्पादक द्वारा 1000, कचरे के साथ मलवा डालने पर 2000, सूखे कचरे को अलग कर नहीं देने पर 200, गार्डन के हरे कचरे को खुले में फेंकने पर 200,  खुले में कचरा जलाने पर 500, पोल्ट्रीफार्म आदि का कचरा अलग न देने पर 750, दुकानों और ठेलों के बाहर डस्टबिन न रखने पर 750, घर/गली साफ न रखने पर 1000, पालतू जानवरों द्वारा गंदगी करने पर 500 ओर सार्वजनिक स्थल पर कोई कार्यक्रम करने के 4 घंटे में सफाई न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। कार्यक्रम करने पूर्व अनुमति लेना होगी।

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