मप्र मानव अधिकार आयोग ने मुरैना में की 20 मामलों की सुनवाई
खबर नेशन / Khabar Nation
आठ मामले मौके पर ही निराकृत किये
आठ नये मामलों में भी प्रतिवेदन देने व समुचित कार्यवाही करने के निर्देश दिये
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सोमवार (26 सितम्बर) को जिला कलेक्ट्रेट मुरैना में 20 मामलों की सीधी सुनवाई की। आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन एवं माननीय सदस्य मनोहर ममतानी ने आवेदकों व जिलाधिकारियों से रूबरू होकर इन प्रकरणों की सुनवाई की। जनसुनवाई में कलेक्टर मुरैना बी कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी, सीईओ जिला पंचायत रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव, मप्र मानव अधिकार आयोग में पुलिस अधीक्षक एवं मुरैना जिले के मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एमएल चैरसिया सहित मानव अधिकार हनन मामलों के विभागों के जिलाधिकारी एवं आवेदक भी मौजूद थे।
माननीय पदाधिकारियों ने मप्र मानव अधिकार आयोग में मुरैना जिले के पहले से लंबित 12 प्रकरणों की सुनवाई की। इनमें से आठ मामलों का मौके पर ही अंतिम निराकरण कर दिया। निराकरण से शेष चार मामलों में आयोग पदाधिकारियों ने क्वेरी लगाकर संबंधित विभागाधिकारियों से नये तथ्यों के साथ पुनः प्रतिवेदन मांगा। जनसुनवाई में आयोग पदाधिकारियों को मौके पर आठ नये प्रकरण भी मिले। इनमें से पांच प्रकरण समुचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों के जिलाधिकारियों को दे दिये गये और शेष तीन प्रकरणों में संबंधित विभागों को तथ्यात्मक प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये गये।
आयोग आपके द्वार
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 27 सितम्बर को ग्वालियर में जनसुनवाई करेंगे
मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जिलास्तर पर सीधी जनसुनवाई की जाती है। इसी श्रृंखला में आयोग द्वारा मंगलवार (27 सितम्बर) को कलेक्टर कार्यालय, ग्वालियर के सभागृह में सुबह 10.30 बजे से जनसुनवाई की जायेगी। यह जनसुनवाई ग्वालियर जिले के केवल उन्हीं मामलों की होगी, जो मप्र मानव अधिकार आयोग में पहले से लम्बित हैं। जनसुनवाई में आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन, एवं माननीय सदस्य मनोहर ममतानी, आयोग में ग्वालियर जिले के मामलों के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहेंगे।
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गौरव चतुर्वेदी
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